सहारनपुर। पारिवारिक विवाद के चलते दामाद के पिता पर हमला करने के आरोप लड़की के पिता व उसके भाई पर दोष सिद्ध होने पर माननीय न्यायालय ने दोनों को एक माह की जेल की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।कोतवाली सदर बाजार की साकेत कालोनी के निवासीजगमोहनशर्मा पुत्र लालसिंह के मुताबिक उसके पुत्र की शादी बेरीबाग सुक्खुपुरा निवासी पवन शर्मा पुत्र शिवचरण की बेटी के साथ हुई थी।
आपसी मनमुटाव के चलते पुत्रवधू अपने मायके चली गयी थी और उसने उन पर कई फर्जी वाद दायर कर रखे थे तथा पुत्रवधू का पिता पवन शर्मा व उसका परिवार इस बात को लेकर उनसे रंजिश भी रख रहे थे। जगमोहन शर्मा का आरोप है कि 26 अप्रैल 2011 को दोपहर के समय जब वह एक काम से राकेश सिनेमा मार्ग पर गया था तो उसके समधी पवन शर्मा व उसके पुत्र अमरीश ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। जान से मारने की नियत से उसका गला पकड़ मारपीट की गयी । आसपास के लोगों ने किसी प्रकार उसे बचाया। उसने नगर कोतवाली में दोनों हमलावरों पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल भी कराया गया था।
पुलिस ने उसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले की न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्टेªट की कोर्ट में सुनवाई हुई। मा.न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर पवन शर्मा पुत्र शिवचरण व अवनीश पुत्र पवन शर्मा निवासीगण सुक्खुपुरा बेरीबाग को एक माह की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।