सहारनपुर। जनपद सहारनपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिलेश सिंह, जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने संपूर्ण जनपद सहारनपुर में तत्काल प्रभाव से दिनांक 25 मार्च 2020 की मध्य 12:00 तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है,टोटल लॉकडाउन मे किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले की सभी सीमाएं सील कर गई है,कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में ना प्रवेश कर सकेगा और ना ही जिले से बाहर जा सकेगा। जनपद के समस्त शासकीय,अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे केवल अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग कैसे राजस्व,स्वास्थ्य,पुलिस विद्युत, दूरसंचारनगर निगम,नगर पालिका,पंचायत आदि आवश्यकता अनुसार खुलेंगे,मेडिकल दुकान और अस्पताल,सब्जी,किराना दुकान,दूध की दुकान,पेट्रोल पंप,गैस एजेंसी व उनके गोदाम को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते हैं।
विदेशों से एवं अन्य राज्यो,शहरों से आने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे स्वंय को अपने घर में ही क्वारंटाइन करें एवं इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्साधिकारियों को एवं खाने को दूरभाष के माध्यम से जनपद में आते ही देना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में कोई भी राजकीय,निजी,पब्लिक,टैम्पो,ई-रिक्शा इत्यादि समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा परंतु इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
,लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर होकर प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को घर से या जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फॉर्मेट में पास प्राप्त करने पर अनुमति होगी। उपरोक्तानुसार मास्क,सेनिटाइजर,दवाईयां,गैस,इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।