सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि उल्लंघन महामारी अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 144 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी लोगों को घरों से निकालने पर प्रतिबंधित किया गया है।
जिसके साथ ही जन मानस को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से दवाइयों की दुकान, अस्पताल, दूध्, सब्जी, किरयाना की दुकानों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व उनके गोदामों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। क्योंकि लॉक डाउन का उद्देश्य भीड़भाड़ को रोकना है। ऐसे में प्रातः 6 से 9 बजे तक अपने निकटवर्तीय क्षेत्रा की दुकानों से ही दूध, सब्जी, फल व किरयाना की दुकानों से सामान खरीदा जाए। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अस्पताल जाना है तो वह चिकित्सकों के पर्चों के साथ दोपहिया वाहनों का प्रयोग करे। किसी भी दशा में वाहनों का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाए।