शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पुल. थियेटर 2 अपै्रल तक बन्द रहेंगे।
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेन्सिंग एक गैर फार्मास्यिुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियन्त्रण इंटरवेंशन है। जो संक्रमित लोगो एवं गैर सक्रंमित लोगो के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। उन्होने बताया कि इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्वि दर एवं इससे होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा को छोडकर शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पुल एवं थियेटर 2 अपै्रल तक बन्द रहेंगे।
2- छात्रों को घर पर रहने का परामर्श दिया जाये एवं आनलाईन शैक्षणिक गतिविधियांे को बढावा दिया जाये।
3-उत्तर प्रदेश सरकार के अंर्तगत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों /बोर्डो/संस्थानों एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगी।
4- तहसील दिवस व समाधान दिवस का आयोजन दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगा।
5- कोरोना वायरस के मरीजो की चिकित्सा की व्यवस्था का समस्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
6- दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति नही ली जायेगी। इसके लिये पंजिका का प्रयोग किया जाए।
7- कोरेनटाइन/आईसोलेशन में रखे जाने वाले कार्मिको को नियोजको के द्वारा सवेतन अवकाश दिया जायेगा।
8- निजी क्षेत्र के संस्थानो एवं नियोक्ताओ को इस हेतु प्रेषित किया जाये कि जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों को को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाये।
9- जहां तक सम्भव हो बैठकें वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से की जाये। जिन बैठकों में बडी संख्या में लोगो को प्रतिभाग करना हो उन्हे सीमित किया जाये अथवा पुर्ननिर्धारित किया जाये।
10- रेस्टोरेन्ट द्वारा हैण्ड वाशिंग प्रोटोकाल सुनिश्चित किया जाये तथा जिन स्थानों को बार-बार छुआ जाता है उनकी समुचित साफ-सफाई की जाये। मेजो के बीच की भौतिक दूरी न्यूनतम एक मीटर रखी जाये। जहां पर सम्भव हो, खुले में बैठने की व्यवस्था की जाये तथा पर्याप्त दूरी रखी जाये।
11- पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमो मंे आमंत्रित को सीमित किया जाये तथा अनावश्यक सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलनो को स्थगित किया जाये।
12- स्थानीय प्रशासन, खेल आयोजनों तथा प्रतियोगिताओं जिनमें बडी भीड की सम्भावना हो के आयोजको से संवाद स्थापित कर आयोजको को स्थगित करने की सलाह दें।
13- धार्मिक स्थलों के प्रबन्धक व धर्मगुरु भीड को नियन्त्रित करें तथा लोगो से अपील करे कि कम से कम लोग आये और भीड को इकटठा न करें।
14-मेले में आने वाले लोगो को जागरुक करें और संक्रमण से बचने हेतु पूरी सावधानी बरती जाये। अपरिहार्य कार्यक्रमों मंे लोगो के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रहें। ऐसे किसी भी आयोजन में हाथ धोने हेतु साबुन, पानी/हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जायें।
15- व्यापारिक स्थलों, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बस अडडो, रेलवे स्टेशनो, डाकखानो आदि जहां आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है, में संचालन अवधि को नियन्त्रित करने, कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिये ’’क्या करे-क्या न करें’’ के प्रदर्शन हेतु प्रचार अभियान चलाने के लिये स्थानीय प्रशासन, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य हित साधको के साथ बैठक करें।
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6-सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहको से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाये। बाजारो में पीक आवर्स को कम करने के उपाय किये जाये।
17- अनावश्क यात्रा से बचा जाये। बस, ट्रेन तथा वायुयान जैसे सार्वजनिक परिवहन में लोगो की पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाये तथा इन स्थानो पर सतहो का उचित वि-संक्रमण सुनिश्चित किया जाये।
18- अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाये और पारिवारिक सदस्यो/मित्रो/बच्चों को मरीजो से मिलने को नियन्त्रित किया जाये।
19- लोगो के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाये। हाथ मिलाना तथा गले लगाना जैसे अभिवादन के तरीेके से बचा जाये।
20- आॅनलाईन आर्डर सेवा में कार्यरत डिलेवरी करने वाले कर्मी(मैन/वुमैन)हेतु विशेष रक्षात्मक उपाय अपनाये जाये।