सहारनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल विवाह प्रतिषेद्य अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जिसके शारीरिक व मानसिक रूप से दुष्प्रभाव होते हैं। पुष्पेंद्र सिंह ने यहां जारी एक बयान में बताया कि बाल विवाह प्रतिषेद्य अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह हेतु लड़के के आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि लड़के-लड़की की आयु इससे कम है। तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेद्य अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। रिपोर्ट: आरिफ अंसारी