मनोरंजन साधनों के लिये आवेदन करं
सहारनपुर। वाणिज्य कर अधिकारी, प्रभारी अधिकारी (पूर्व मनोरंजन कर) ने बताया कि जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार विभाग की निम्न सेवायें आच्छादित हैं। जिनका आन लाइन आवेदन विभागीय पोर्टल-पर करें।
एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस प्रदान व नवीनीकरण किया जाना। चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिये आपरेटर परमिट। विभिन्न मनोरंजन कर के लिये अनुमति
(लाइसेंस्ड,मनोरंजन,केबिल तथा डी0टी0 एच0 को छोड़कर यथा मनोरंजन पार्क/वाटर पार्क, कैबरे या फलोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बालिंग एले, बिलियर्डस, स्नूकर,उक्त के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन आदि। उन्होने कहा है कि यदि कोई इच्छुक व्यक्ति उक्त सेवाओं के लिये आवेदन करना चाहता है तो आन लाइन कर सकता है।