प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में लाभ लेने वाले अपात्र किसान लाभ की धनराशि तत्काल जमा करें: उप निदेशक कृषि
सहारनपुर। उप निदेशक कृषि राम जतन मिश्र ने कहा कि जिन अपात्रों किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। ऐसे अपात्र किसान योजना के अन्तर्गत ली गई सम्पूर्ण धनराशि को तत्काल भारत सरकार के पोर्टल पर जमा कर उसकी हार्डकॉपी उप निदेशक कृषि कार्यालय में जमा करा दें। उन्होंने कहा कि अपात्र किसानों के द्वारा धनराशि को जमा न करने की स्थिति में भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली की जायेंगी।
राम जतन मिश्र ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे अपात्र किसान अर्थात भूमिहीन कृषक, सरकारी सेवक (समूह घ) को छोडकर, पेशेवर व्यक्ति, आयकर दाता, भूतपूर्व संवैधानिक पदधारक, मंत्री, राज्यमंत्री अथवा पेंशनर जिनकी पेंशन 10 हजार रूपए से अधिक है तथा पति-पत्नी में से एक (कृषक परिवार का तात्र्पय पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है) योजना का लाभ ले रहे है।
वह अपनी अब तक प्राप्त कुल किश्तों की धनराशि भारत सरकार के पोर्टल इींतजावेीण्हवअण्पद पर जमा करा दें। जमा की गई धनराशि की एक हार्डकॉपी उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी जमा करा दें। उन्होंने कहा कि अपात्र किसान पोर्टल से चालान फार्म डाउनलोड कर भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करा सकते है। उप निदेशक कृषि ने कहा कि अपात्र किसान अपनी धनराशि स्वयं जमा कर सकते है।
अथवा कृषि विभाग, न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत ए.टी.एम. व बी.टी.एम. एवं प्राविधिक सहायक वर्ग-3 विकास खण्ड स्तर पर स्थित प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार से सहायता ले सकते है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर उप निदेशक कृषि कार्यालय की मदद से अपात्र किसान धनराशि जमा करने में मदद ले सकते है।