कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चों को वेशभूषा बांटती न्यायिक अधिकारी
बालिकाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याालय खलासी लाईन में बालिकाओं को कानूनी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतू जागरूकता शिविर का आयोजन किया। सचिव ने कक्षा 06 से 08 तक की बच्चियों एवं उनके माता पिता को सम्बोधित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाघीश सर्वेश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जागरूकता शिविर में श्रीमती सुमिता ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21ए, 23, 24, 45, 51ए(क) बच्चो को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान माता-पिता पर यह दायित्व आशेपित करता है कि वे अपने बच्चो को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाये। बालश्रम निषेध कानून बच्चो से किसी भी प्रकार की मजदूरी कराने पर रोक लगाता है बच्चों के साथ यौन अपराध घटित होने पर पाक्सो कानून में कठोर दण्ड का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध अधिकार दहेज लेना व देना दोनो को अपराध घोषित करता है।
सचिव श्रीमती सुमिता ने आगे कहा कि एक बच्चे-बच्ची को अपने विकास व भविष्य सुधारने के लिये जो भी आवश्यकतायें होती है उन सबको देने का अधिकार कानून व सरकारी योजनाओं का प्राविधान है जरूरत है लाभ उठाने की और उनके प्रति सजग रहने की। सचिव ने बच्चियों के माता-पिता व गुरूजनों से अपेक्षा की कि वे बच्चे के साथ मित्रता का भाव रखे ताकि वे अपनी बाते बता सके और गलत राह कि ओर न बढे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। न्याय प्राप्ति में आर्थिक कमियां व कमी बाधक नही है इसके लिये वह मात्र एक आवेदन के द्वारा हमसे सम्पर्क कर सकते है। इस अवसर पर आदित्य शर्मा जिला समन्वयक शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं के लिये चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी दी। कार्यक्र्रम में श्रीमती रिता सैनी व श्रीमती सुनीता चैधरी सुपरवाईजर जिला कार्यक्रम विभाग सहारनपुर नें कन्या सुमगंला योजना, मीना मंच महिलाओं व बच्चों के स्वास्थय के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर प्राचार्या श्रीमती गुलशन विद्यालय के समस्त अध्यापिकायें एवं काफी संख्या में बालिकायें उपस्थित रहे।