सहारनपुर। अपर न्यायालय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से हत्या के आरोप में एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। उल्लेखनीय है कि 7 नवम्बर 2012 को अजित पुत्र खचेडू निवासी ग्राम लुकादड़ी थाना बडगांव के भाई सुभाष, भतीजे काले उर्फ विजयपाल, भोंदू निवासी ग्राम लुकादड़ी को आरोपी गौरव पुत्र अमरपाल ग्राम लुकादड़ी व अन्य आरोपियों द्वारा लाठी, डंडे, तमंचे आदि से लैस होकर मारपीट कर हत्या कर दी गयी थी,
जिसका मुकदमा थाना बडगांव पर पंजीकृत था। उस मुकदमें में विवेचना के दौरान गौरव पुत्र अमरपाल की गिरफ्तारी व बरामदगी के बाद मामला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 में विचाराधीन है। एसएसपी डॉ.एस चन्नपा के निर्देश पर थाना स्तर से सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण न्यायालय द्वारा गौरव को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदंड व दो वर्ष तथा 5 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि छह अन्य आरोपियों को 20 दिसम्बर 2017 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष 4 द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी जा चुकी है।