श्रमिकों की जागरूकता के लिए कैम्प का आयोजन
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा श्रमिकों को विभिन्न कानूनो एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए श्रम विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारतीय सविंधान में प्राविधानित अनुच्छेद 21 व 43 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ससम्मान जीने का अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाघीश श्री सर्वेश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुपालन में श्रीमती सुमिता ने महिला श्रमिको को बताया कि कार्यस्थल पर यदि उसको नियोजक या सहकर्मी द्वारा उसके साथ कोई दुर्वव्यवहार या अश्लील हरकत की जाती है तो उसके सम्बन्ध में वह महिला सैल में शिकायत कर सकती है।
उन्होंने कहा कि ऐसी महिला श्रमिक जो गर्भवती या उसकेे बच्चे छोटे है तो उन्हे मार्तत्व अवकाश की सुविधा भी कानून में देने का प्रविधान है। उन्होने कहा कि कानून एवं सरकारी योजनाएं अनेक है अगर आवश्यकता है तो मात्र उनको जानने की और उनका लाभ प्राप्त करने की इसी उददेश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जगह जगह जाकर विधिक साक्षरता शिविरो का आयोजन किया जाता है जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियो को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकें।
श्रीमती सुमिता ने उपस्थित श्रमिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता,कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 ,भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) अधिनियम 1996 व बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शिविर में उपस्थित श्रमिकों से वार्ता करते हुए उनको विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने हेतु व आवेदन आदि प्रस्तुत करने हेतु तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रम कार्यालय परिसर में हैल्प डेस्क प्रारम्भ करने की बात कही और जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पीएलवी गौरव शर्मा जिनका मोबाईल नम्बर 8126777911 हैं वह उक्त दिवस को श्रम कार्यालय में उपस्थित होकर उपस्थित श्रमिकों को जानकारी व उनकी समस्या के निदान में सहयोग करेगें। इस अवसर पर कुल 110 श्रमिकों के पंजीकरण कराये गये जिसमें नवीन एवं नवीनीकरण पंजीकरण सम्मिलित हैं।
सचिव ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रमिको को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है न्याय प्राप्ति में आर्थिक कमिया/कमी बाधक नही है इसके लिये वह मात्र एक आवेदन के द्वारा हमसे स्वंय या लैण्ड लाईन नम्बर 01322711441 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सचिव ने श्रम विभाग के सहयोग से निर्माण श्रमिक की मृत्यु उपरान्त लाभार्थी उसकी पत्नि श्रीमती बालेश को 2 लाख रूपये का चैक प्रदान किया।
श्रीमती सुमिता नेे शिविर में उपस्थित श्रमिको से अपील की कि वो अपनी जानकारी का दायरा बढाये और वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे तथा उन्होने श्रम विभाग से श्रमिको की समस्याओं के निराकरण में ओर अधिक तत्परता दिखाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में श्री देवकान्त पैनल लायर्स ने मजदूरो से सम्बन्धित कानूनो के बारे में बताया। उप श्रमायुक्त श्री शक्तिसेन मोर्य ने विभाग की अनेक योजनाओं की जानकारी दी
उन्होने मातृत्व,शिशू एवं बालिका मदद योजना,संत रविदास शिक्षा सहायता योजना,मेधावी छात्र पुरूस्कार योजना,कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना,कन्या विवाह सहायता योजना,आवासीय विद्यालय योजना व निर्माण श्रमिक भोजन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उप श्रमायुक्त ने मुख्य रूप से यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी के दौर में लगभग 90000 श्रमिको के खाते में 1000-1000 रूपये डाले गयें।
कार्यक्रम का सचांलन श्री कृष्ण अवतार श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिगं का ध्यान रखा गया । इस अवसर पर श्री तिलकराज भाटिया,राजकुमार गुप्ता,अनिल कुमार सहित समस्त श्रम विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित काफी संख्या में श्रमिक मजदूर एवं महिलाये उपस्थित थी।