इन्कम टैक्स ऑडिट की तिथि 31 दिसम्बर व आयकर रिटर्न की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ी
सहारनपुर। टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन की आयोजित बैठक में सरकार द्वारा इन्कम टैक्स ऑडिट की तिथि 31 दिसम्बर तक तथा आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि 31 जनवरी किए जाने के संबंध में अधिवक्ताओं को जानकारी उपलब्ध करायी गयी, जिससे कि वह कर दाताओं को लाभ पहुंचा सकें।
एसोसिएशन की आयोजित बैठक में अधिवक्ता अंकित गर्ग ने बताया कि इनकम टैक्स ऑडिट की तिथि 31 अक्टूबर 20 से बढकर 31 दिसम्बर 20 हो गयी है तथा ऑडिट वाले करदाताओं की आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 30 नवम्बर 20 से बढ़ाकर 31 जनवरी 21 हो गयी हैं। दीपक जैन एडवोकेट द्वारा बताया गया कि जीएसटी वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 20 थी, जिसे जीएसटी कौंसिल द्वारा बढाकर 31 दिसम्बर 20 कर दिया हैं।
सरकार द्वारा त्यौहारी सीजन में अंतिम तिथि बढ़ाकर व्यापारियों एवं टैक्स प्रोफेशनल को राहत प्रदान की गई है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न कर पाने के कारण सभी करदाताओं की रिटर्न्स भरना सम्भव नही था। साथ ही एक ज्ञापन जीएसटी ऑथोरिटी को भेजा गया है, जिसमे कहा गया है कि जब तक जीएसटी पोर्टल अपडेट होकर सही से कार्य नही करता, तब तक सभी तरह की लेट फीस माफ की जानी चाहिए।
सरकार के इस फैसले से सभी कर अधिवक्ताओं मे खुशी का माहौल हैं। इस अवसर पर मौ0आसिफ, विनय अग्रवाल, दीपक जैन, सी एम शर्मा, अरूण गुप्ता, एच के अरोड़ा, आशीष गुप्ता, पराग गोयल, जितेन्द्र, ललित प्रजापति, राकेश जैन, राजेश कपूर, प्रवीण सूरी, जावेद, तुषार गोयल, देवेन्द्र वाधवा, आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।