पूर्वदशम छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरते की अंतिम तिथि 01 दिसम्बर
सहारनपुर। पूर्वदशम शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 9 एंव 10) को सूचित किया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 9-10 हेतु) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव सामान्य वर्ग के छात्रा/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 01 दिसम्ब्र, 2020 निर्धारित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी।
उन्होने बताया कि कक्षा 9 व 10 के अवशेष नवीन तथा नवीनीकरण के छात्र-छात्राओं हेतु बताया कि 24 जुलाई से 01 दिसम्बर 2020 तक छात्र/छात्राओं द्वारा आॅनलाईन किया जाना, आवेदन पूर्ण करने तथा फाईनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में छात्र द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन में हुई त्रुटि (आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना,
आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर विलम्बतम 07 दिसम्बर 2020 तक आॅनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना, 25 जुलाई से 14 दिसम्बर 2020 तक छात्र/छात्रा द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एंव संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आॅनलाईन आवेदन प्राप्त करना,
सत्यापित एवं अग्रसारित करना, 31 दिसम्बर 2020 तक सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आॅनलाईन सत्यापित करना, 29 दिसम्बर से 06 जनवरी 2021 तक संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आॅनलाईन आवेदन मंे की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना, ओवदन पत्र भरने के पश्चात विलम्बतम 11 जनवरी 2020 तक छात्र/छात्राओं द्वारा आॅनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना,
30 दिसम्बर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्था द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त कर सत्यापित एवं अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि समस्त प्रधानाचार्य/ प्राचार्य/ प्रबन्धक /नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी पात्र छात्र निर्धारित तिथि तक आवेदन करने से वंचित न रह पाये तथा जिन छात्रों द्वारा आवेदन शिक्षण संस्थाओं को सबमिट किया जाता है, अपने स्तर पर पेंडिग न रखकर उसी दिन आवेदन अग्रसारित कराना सुनिश्चित करे, यदि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित रह जाता है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। उन्होने कहा कि उक्त कार्य को समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।