सामुहिक गतिविधियों हेतु शर्तों के साथ अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमन्य
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों हेतु नियमों में संशोधन किया गया है।
जिला मजिस्टे्रट अखिलेश सिंह ने इस आश्य का आदेश जारी करते हुए आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार किसी भी बन्द स्थान यथा, हॉल ,कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उपरोक्त के साथ-साथ खुले स्थान ,मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की शर्तें यथावत् रहेंगी। अखिलेश सिंह ने कहा कि उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।