सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से एक महिला समेत तीन लोगों को दस वर्ष का कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। गौरतलब रहे कि थाना कोतवाली भगवानपुर जिला हरिद्वार के ग्राम डाडा निवासी यशपाल सिंह पुत्र सोढल सिंह ने थाना गागलहेड़ी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि दीपक पुत्र लच्छी राम, सुरेश पुत्र जहारू, श्रीमती ज्ञानो पत्नी सुरेश निवासीगण चुनहेटी शेख थाना गागलहेड़ी द्वारा मिट्टी तेल डालकर उनकी पुत्री रूपा की दहेज उत्पीडन के चलते हत्या कर दी गयी है,
जिस पर पुलिस द्वारा दहेज प्रतिशोध अधिनियम के चलते विभिन्न धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 में विचाराधीन थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.एस चन्नपा के निर्देशन में थाना स्तर पर की गयी सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते आज अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 12 द्वारा दीपक पुत्र लच्छी राम, सुरेश पुत्र जहारू, ज्ञानो पत्नी सुरेश को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।