सहारनपुर। दुष्कर्म के दो आरोपी भाईयो को आज अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय से 20-20 वर्ष का कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। गौरतलब रहे कि 19जून 2014 को कृष्णपाल उर्फ किशन पुत्र श्रवण सिंह निवासी सांगाठेड़ा थाना गंगोह ने अपनी पुत्री के साथ विजेन्द्र, रविन्द्र पुत्रगण सतपाल निवासी सांगाठेड़ा द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा अपराध संख्या 308ध्2014 धारा 363, 366 भादवि में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
विवेचना उपरोक्त मुकदमें में धारा 376डी भादवि व 3ध्4 पॉक्सो एक्ट अधिनियम की वृद्धि की गयी। उपरोक्त अभियोग एससीएसटी नम्बर 702ध्2014 पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 की न्यायालय में विचाराधीन था। एसएसपी डॉ.एस चन्नपा के निर्देशन में थाना स्तर से की गयी सशक्त पैरवी व प्रयासों के कारण न्यायालय ने आज दोनों भाईयों को आरोप का दोषी करार पाते हुए 20-20 वर्ष का कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।