सहारनपुर। वाणिज्य कर अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पूर्व मनोरंजन कर श्री गौरव वर्मा ने जनपद में संचालित होने वाली समस्त वीडियो सीडी, डीवीडी, वीडियो कैसेट का लेनदेन तथा किराये पर देने तथा विक्रय करने एवं चिप लोडिंग का कार्य करने वाले व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान का देय अनुज्ञा शुल्क राजकोष में जमा कर अपना प्रार्थना पत्र विभागीय पोर्टल पर आॅनलाईन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा किऐसे व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की जा सके।
श्री गौरव वर्मा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि जो व्यक्ति वीडियो गेम, पूल गेम, मनोरंजन सम्बन्धी प्रदर्शनी और मेलों आदि का व्यवसायिक रूप से संचालन करना चाहते हों वे भी 15 मार्च 2021 तक जिला मजिस्ट्रेट से विधिक अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दशा में विभागीय पोर्टल http://entertainmenttax. azurewebsites पर आॅनलाईन आवेदन कर सकते है।
उन्होने कहा यदि निरीक्षण के दौरान कोई व्यक्ति जिला मजिस्टेªट से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना और अनुज्ञा शुल्क जमा किये बगैर ही वीडियो सीडी,चिप डाउनलोडिंग सेन्टर, वीडियो गेम, पूल गेम, अन्य आमादों आदि का कारोबार करते पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा-3/4 के उल्लंघन तथा संदर्भित अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत न्यायालय में वाद स्थापित करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये ऐसे व्यवसायी स्वयं उत्तरदायी होगें ।