25 मार्च तक प्राप्त निर्वाचन नामावलियों में सुधार के आवेदन पत्र आज ही निस्तारित करें: जिला मजिस्ट्रेट
सहारनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अखिलेश सिंह ने कहा कि जंहा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध्सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी आवेदन पत्र या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझ निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्धन कर सकेगा। उन्होंने कहा कि 25 मार्च 2021 तक प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों की जांच कराकर दो प्रतियों में पाण्डुलिपि निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
अखिलेश सिंह ने आज यहां पंचायतों की मतदाता सूची में परिवर्धन और विलोपन के संबंध में यह निर्देश दिए । उन्होने कहा कि निर्वाचक नामावली में संशोधन के लिए प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देेने के अन्तिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा। अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नही किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्वाचक नामावली में सुधार, निष्कासन या परिवर्धन की कार्यवाही ऐसे प्रकरणों में की जायेगी, जिन प्रकरणों में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) की निर्वाचन की सूचना से पूर्व उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबन्ध) आदेश के प्रावधानानुसार आवेदक, आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदन व आपत्ति की गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) की सूचना के पश्चात कोई आवेदन व आपत्ति ग्राह्य नही है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए निर्गत अधिसूचना 27 मार्च 2021 को दृष्टिगत रखते हुए 25 मार्च 2021 तक प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों की जांच कराकर तत्काल दो-दो प्रतियों में पाण्डुलिपियां निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई आवेदनध्आपत्ति जांच में लम्बित है तो उसका ग्राम सभा एवं वार्ड संख्या तथा पूर्ण विवरण देते हुए आज ही सूचना उपलब्ध करायी जायें। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित उपर्युक्त प्राविधानों का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराते हुए मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की सूची का डाटा की फीडिंग एवं एसडीएम लोगिंग अपू्रवल साथ-साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।