सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए 30 अपै्रल शुक्रवार की रात्रि 08ः00 बजे से 04 मई मंगलवार की प्रातः 07ः00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। उन्होने कहा कि इस दौरान 02 मई को पंचायत चुनाव मतगणना कार्य में कोविड के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। उन्होने कहा कि कफ्र्यू के समय में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पंचायत चुनाव मतगणना से जुडे, सफाई आदि से जुडे हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एंव चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फाॅगिंग की जायेगी। उन्होने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 07ः00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की गयी है। उन्होने कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
अखिलेश सिंह ने आज इस आशय के आदेश जारी किये। जारी आदेश के क्रम में सम्पूर्ण जनपद के प्रत्येक नगरीय एवं प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता होगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार तथा दूसरी बार में 10 हजार रूपये तक जुर्माना भरना होगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु समस्त संबंधित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि इस दौरान वृहद औद्योगिक ईकाईयों, सूक्ष्म एवं लघु कुटीर औद्योगिक इकाईयों के संचालन की छूट होगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस इकाईयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति-पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय-पत्र दिखाकर इन इकाइयों मंे कार्य हेतु आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति होगी। उन्होने कहा कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। उन्होने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। सरकारीध्निजी अस्पतालों, सरकारीध्निजी मेडिकल कालेजों में आॅक्सीजन की सप्लाई हेतु ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कन्ट्रोल रूम के माध्यम से आॅक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत द्वारा जनपद में फागिंग कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित करके इसको भी सुनिश्चित करेंगे। जनपद में कार्यरत ई-काॅमर्स कम्पनियों एंव होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे थ्सपचबंतज एवं ।उं्रवद तथा इस प्रकार की सभी कम्पनियों को शनिवार व रविवार को बन्दी तथा रात्रि कोरोना कफ्र्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आई0डी0 कार्ड के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी।
लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। प्रवर्तन का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की होगी जिसमें कि परिवाद योजित करना अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया भी शामिल है। रिपोर्ट आरिफ अंसारी