58 सजायाफता बन्दियों को भी 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया
18 बन्दियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत मिली
सहारनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की हाई पावर कमेटी एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशो के अनुपालन में 18 विचाराधीन बन्दियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर छोड़ किया गया है। जिला कारागार और उप कारागार देवबंद से अब तक 329 बन्दियों तथा पैरोल पर 58 सजायाफता बन्दियों को जमानत पर छोड़ा जा चुका है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज (सीनियर डिविजन) हरिकेश पाण्डेय ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 मई 2021 को पारित किये गये आदेश के क्रम में जिला कारागार से 18 विचाराधीन बन्दियो को अन्तरिम जमानत पर 60 दिन के लिये न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राजीव सरन द्वारा छोडा गया। हरिकेश पाण्डेय ने बताया कि अभी तक जिला कारागार एवं उप कारागार देवबन्द से 329 बन्दियो को छोडा जा चुका है। जिला कारागार में सजायाफता 33 बन्दियों को उत्तर प्रदेश शासन के आदेश से अन्तरिम जमानत (पैरोल पर) छोडा गया है। अब तक पैरोल पर 58 सजायाफता बन्दियों कों 60 दिन के लिये अन्तरिम जमानत पर छोडा जा चुका है।