सहारनपुर। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रूपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रूपये एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होन की दशा में 35,000 रूपये धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेंगी। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि पात्रता के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।